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Nội dung text CH 7 AUDIT

Audit 7.1 CH 7 COMPLETION AND REVIEW SA 560 SUBSEQUENT EVENTS अनुवर्ती घटना एँ अनुवर्ती घटना एँ- वि त्ती य वि वरण की ता री ख और ऑडि टर की रि पो र्ट की ता री ख के बी च हो ने वा ली घटना ओं और ऑडि टर की रि पो र्ट की ता री ख के बा द ऑडि टर को ज्ञा त हो ने वा ले तथ्यों को बा द की घटना ओं के रूप में जा ना जा ता है । वि त्ती य वि वरण वि त्ती य वि वरण की ता री ख के बा द हो ने वा ली कुछ घटना ओं से प्रभा वि त हो सकते हैं । कई वि त्ती य रि पो र्टिं गर्टिं ढाँ चे वि शेषशे रूप से ऐसी घटना ओं का उल्लेखल्ले करते हैं । ऐसे वि त्ती य रि पो र्टिं गर्टिं ढाँ चेढाँ चेआमतौ र पर दो प्रका र की घटना ओं की पहचा न करते हैं:हैं a. वे जो वि त्ती य वि वरणों की ति थि पर मौ जूद स्थि ति यों का सा क्ष्य प्रदा न करते हैं b. वे जो वि त्ती य वि वरणों की ता री ख के बा द उत्पन्न हुई स्थि ति यों का सा क्ष्य प्रदा न करते हैं । वि त्ती य वि वरणों की ति थि पर मौ जूद स्थि ति यों का प्रमा ण प्रदा न करने वा ली घटना ओं के उदा हरण ● वि त्ती य वि वरणों की ता री ख और वि त्ती य वि वरणों की ता री ख के अनुसा र देनदा र से देय धन की वसूली पर सा क्ष्य प्रदा न करने वा ली लेखा परी क्षक की रि पो र्ट की ता री ख के बी च इका ई के एक प्रमुख देनदा र की दि वा लि या पन की घो षणा । ● वि त्ती य वि वरणों की ता री ख और लेखा परी क्षक की रि पो र्ट की ता री ख के बी च कम रा शि पर अदा लत के बा हर का नूनी दा वे का नि पटा न करना , जि सके लि ए वि त्ती य वि वरणों में पहले से ही प्रा वधा न कि या गया है । यह वि त्ती य वि वरणों में पहले से ही कि ए गए प्रा वधा न रा शि में समा यो जन, यदि को ई हो , पर सा क्ष्य प्रदा न करता है । वि त्ती य वि वरणों की ता री ख के बा द उत्पन्न हो ने वा ली स्थि ति यों का सा क्ष्य प्रदा न करने वा ली घटना ओं के उदा हरण ● नई शेयशेर पूंजीपूं जी जा री करना . ● कंपनी का नि यो जि त वि लय. ● वि त्ती य वि वरण की ता री ख और लेखा परी क्षक की रि पो र्ट की ता री ख के बी च आग के का रण पर्या प्त सूची का वि ना श । लेखा परी क्षक के उद्देश्य SA 560 के अनुसा र लेखा परी क्षक के उद्देश्य हैं:हैं a. इस बा रे में पर्या प्त उचि त ऑडि ट सा क्ष्य प्रा प्त करें कि क्या वि त्ती य वि वरणों की ता री ख और ऑडि टर की रि पो र्ट की ता री ख के बी च हो ने वा ली घटना एं, जि नमें वि त्ती य वि वरणों के समा यो जन या प्रकटी करण की आवश्यकता हो ती है,है उन वि त्ती य वि वरणों में उचि त रूप से प्रति बिं बि त हो ती हैं और b. उन तथ्यों पर उचि त रूप से प्रति क्रि या दें जो ऑडि टर की रि पो र्ट की ता री ख के बा द ऑडि टर को ज्ञा त हो जा ते हैं,हैं यदि वे उस ति थि पर ऑडि टर को ज्ञा त हो ते, तो ऑडि टर को ऑडि टर की रि पो र्ट में संशो धन करना पड़ सकता था ।
Audit 7.2 वि त्ती य वि वरण की ता री ख और लेखा परी क्षक की रि पो र्ट की ता री ख के बी च हो ने वा ली घटना ओं से संबंधि त लेखा परी क्षा प्रक्रि या एं ऑडि टर पर्या प्त उचि त ऑडि ट सा क्ष्य प्रा प्त करने के लि ए डि ज़ा इन की गई ऑडि ट प्रक्रि या ओं का पा लन करेगा कि वि त्ती य वि वरणों की ता री ख और ऑडि टर की रि पो र्ट की ता री ख के बी च हो ने वा ली सभी घटना ओं की पहचा न की गई है,हैजि नके समा यो जन या प्रकटी करण की आवश्यकता है,हैवि त्ती य वि वरणों की पहचा न की गई है । हा लाँ किलाँकि, ऑडि टर से उन मा मलों पर अति रि क्त ऑडि ट प्रक्रि या एँ नि ष्पा दि त करने की अपेक्षा नहीं की जा ती है,हैजि न पर पहले से ला गू ऑडि ट प्रक्रि या ओं ने संतो षजनक नि ष्कर्ष प्रदा न कि ए हैं । ऑडि टर उपरो क्त आवश्यक प्रक्रि या ओं का पा लन करेगा ता कि वे वि त्ती य वि वरणों की ता री ख से लेकर ऑडि टर की रि पो र्ट की ता री ख तक की अवधि , या यथा संभव उसके नि कट तक की अवधि को कवर कर सकें । ऑडि टर ऐसी ऑडि ट प्रक्रि या ओं की प्रकृति और सी मा का नि र्धा रण करने में ऑडि टर के जो खि म मूल्यां कन को ध्या न में रखेगा , जि समें नि म्नलि खि त शा मि ल हों गेहों गे: a. बा द की घटना ओं की पहचा न सुनि श्चि त करने के लि ए प्रबंधन द्वा रा स्था पि त कि सी भी प्रक्रि या की समझ प्रा प्त करना । b. प्रबंधन और, जहां उपयुक्त हो , शा सन के प्रभा री लो गों (TCWG) से पूछपू ता छ करना कि क्या बा द में को ई घटना घटी है जो वि त्ती य वि वरणों को प्रभा वि त कर सकती है । c. इका ई के मा लि कों ,कों प्रबंधन और शा सन के प्रभा री लो गों (TCWG) की बैठकों के मि नट, यदि को ई हों ,हों को पढ़ना , जो वि त्ती य वि वरणों की ता री ख के बा द आयो जि त कि ए गए हैं और ऐसी कि सी भी बैठबै क में चर्चा कि ए गए मा मलों के बा रे में पूछपू ता छ करना जि सके लि ए मि नट्स अभी तक उपलब्ध नहीं हैं । d. इका ई के नवी नतम बा द के अंतरि म वि त्ती य वि वरण, यदि को ई हो , को पढ़ना । ऐसी जा नका री ऑडि टर द्वा रा वि त्ती य वि वरणों की ता री ख के बा द की अवधि , इका ई के नवी नतम उपलब्ध बजट को पढ़ने आदि से संबंधि त लेखां कखां न रि कॉ र्ड से भी प्रा प्त की जा सकती है । जब, नि ष्पा दि त प्रक्रि या ओं के परि णा मस्वरूप, ऑडि टर उन घटना ओं की पहचा न करता है जि नके लि ए वि त्ती य वि वरणों में समा यो जन या प्रकटी करण की आवश्यकता हो ती है,हैतो ऑडि टर यह नि र्धा रि त करेगा कि क्या ऐसी प्रत्येक घटना उन वि त्ती य वि वरणों में उचि त रूप से परि लक्षि त हो ती है । ऑडि टर प्रबंधन और, जहां उपयुक्त हो , TCWG से SA 580 के अनुसा र एक लि खि त प्रति नि धि त्व प्रदा न करने का अनुरो ध करेगा । "लि खि त अभ्या वेदवेन" कि वि त्ती य वि वरणों की ता री ख के बा द हो ने वा ली सभी घटना एं और जि नके लि ए ला गू वि त्ती य रि पो र्टिं गर्टिं ढां चे में समा यो जन या प्रकटी करण की आवश्यकता हो ती है,हैको समा यो जि त या खुला सा कि या गया है "वि त्ती य वि वरण जा री हो ने की ति थि " का अर्थ यह उस ता री ख को दर्शा ता है जब ऑडि टर की रि पो र्ट और ऑडि ट कि ए गए वि त्ती य वि वरण ती सरे पक्ष को उपलब्ध करा ए जा ते हैं । वि त्ती य वि वरण जा री करने की ता री ख आम तौ र पर इका ई के नि या मक वा ता वरण पर नि र्भर करती है । कुछ परि स्थि ति यों में,में जि स ता री ख को वि त्ती य वि वरण जा री कि ए जा ते हैं वह वह ता री ख हो सकती है जब उन्हें नि या मक प्रा धि करण के पा स दा खि ल कि या जा ता है । चूँकि लेखा परी क्षि त वि त्ती य वि वरण लेखा परी क्षक की रि पो र्ट के बि ना जा री नहीं कि ए जा सकते, ऑडि ट कि ए गए वि त्ती य वि वरण जा री करने की ता री ख न केवल ऑडि टर की रि पो र्ट की ता री ख के बा द या उसके बा द हो नी चा हि ए, बल्कि ऑडि टर की रि पो र्ट इका ई को प्रदा न कि ए जा ने की ता री ख के बा द भी हो नी चा हि ए ।
Audit 7.3 वे तथ्य जो लेखा परी क्षक को लेखा परी क्षक की रि पो र्ट की ता री ख के बा द लेकि न वि त्ती य वि वरण जा री हो ने की ता री ख से पहले ज्ञा त हो जा ते हैं ऑडि टर की रि पो र्ट की ता री ख के बा द वि त्ती य वि वरणों के संबंध में को ई भी ऑडि ट प्रक्रि या नि ष्पा दि त करने के लि ए ऑडि टर का को ई दा यि त्व नहीं है । हा लाँ किलाँकि, जब, ऑडि टर की रि पो र्ट की ता री ख के बा द लेकि न वि त्ती य वि वरण जा री हो ने की ता री ख से पहले, एक तथ्य ऑडि टर को ज्ञा त हो जा ता है कि , यदि ऑडि टर को ऑडि टर की रि पो र्ट की ता री ख पर यह पता हो ता , तो ऑडि टर को ऑडि टर की रि पो र्ट में संशो धन करना पड़ सकता था , ऑडि टर: a. प्रबंधन के सा थ मा मले पर चर्चा करें और, जहां उचि त हो , उन लो गों के सा थ चर्चा करें जि न पर शा सन का प्रभा र (TCWG) है । b. नि र्धा रि त करें कि क्या वि त्ती य वि वरणों में संशो धन की आवश्यकता है और यदि हां , तो c. पूछपू ता छ करें कि प्रबंधन वि त्ती य वि वरणों में मा मले को कैसे संबो धि त करना चा हता है । यदि प्रबंधन वि त्ती य वि वरणों में संशो धन करता है,है तो लेखा परी क्षक: a. संशो धन पर परि स्थि ति यों में आवश्यक लेखा परी क्षा प्रक्रि या ओं को पूरापूरा करें । b. जब तक कि अगले पैरापैराग्रा फ में परि स्थि ति याँ ला गू न हों :हों- 1. पहले से संदर्भि त ऑडि ट प्रक्रि या ओं को नए ऑडि टर की रि पो र्ट की ता री ख तक बढ़ा एँ 2. संशो धि त वि त्ती य वि वरणों पर एक नई लेखा परी क्षक की रि पो र्ट प्रदा न करें । नई रि पो र्ट संशो धि त वि त्ती य वि वरणों के अनुमो दन की ता री ख से पहले की नहीं हो गी । जब का नून, वि नि यमन या वि त्ती य रि पो र्टिं गर्टिं ढां चाढां चा प्रबंधन को वि त्ती य वि वरणों के संशो धन को बा द की घटना ओं या उन संशो धनों के का रण हो ने वा ले प्रभा वों तक सी मि त करने से नहीं रो कता है और वि त्ती य वि वरणों को मंजूरी देने के लि ए जि म्मेदा र लो गों को उस संशो धन के लि ए अपनी मंजूरी को प्रति बंधि त करने से प्रति बंधि त नहीं कि या गया है,हैऑडि टर को उस संशो धन के बा द की घटना ओं पर ऑडि ट प्रक्रि या ओं को प्रति बंधि त करने की अनुमति है । ऐसे मा मलों में,मेंलेखा परी क्षक या तो : a. उस संशो धन तक सी मि त एक अति रि क्त ता री ख को शा मि ल करने के लि ए ऑडि टर की रि पो र्ट में संशो धन करें जो इंगि त करता है कि बा द की घटना ओं पर ऑडि टर की प्रक्रि या एं केवल वि त्ती य वि वरणों के प्रा संगि क नो ट में वर्णि त वि त्ती य वि वरणों के संशो धन तक ही सी मि त हैं या b. एक नई या संशो धि त ऑडि टर की रि पो र्ट प्रदा न करें जि समें मैटमैर पैरा ग्रा फ या अन्य मैटर पैरा ग्रा फ पर जो र देने वा ला एक बया न शा मि ल हो यह बता ता है कि बा द की घटना ओं पर लेखा परी क्षक की प्रक्रि या एं केवल वि त्ती य वि वरणों के संशो धन तक ही सी मि त हैं जैसा कि वि त्ती य वि वरणों के प्रा संगि क नो ट में वर्णि त है । कुछ संस्था ओं में,मेंप्रबंधन को संशो धि त वि त्ती य वि वरण जा री करने के लि ए ला गू का नून, वि नि यमन या वि त्ती य रि पो र्टिं गर्टिं ढां चे की आवश्यकता नहीं हो सकती है और तदनुसा र, लेखा परी क्षक को संशो धि त या नई लेखा परी क्षक की रि पो र्ट प्रदा न करने की आवश्यकता नहीं है । हा लाँ किलाँकि, जब प्रबंधन उन परि स्थि ति यों में वि त्ती य वि वरणों में संशो धन नहीं करता है जहां लेखा परी क्षक का मा नना है कि उन्हें संशो धि त करने की आवश्यकता है,है तो : a. यदि ऑडि टर की रि पो र्ट अभी तक इका ई को प्रदा न नहीं की गई है,हैतो ऑडि टर SA 705 के अनुसा र रा य को संशो धि त करेगा और फि र ऑडि टर की रि पो र्ट प्रदा न करेगा या b. यदि ऑडि टर की रि पो र्ट इका ई को पहले ही प्रदा न की जा चुकी है,हैऑडि टर प्रबंधन को सूचि त करेगा और, जब तक उन सभी पर आवश्यक संशो धन कि ए जा ने से पहले ती सरे पक्ष को वि त्ती य वि वरण जा री नहीं करने का प्रभा र लगा या जा ता है ।
Audit 7.4 यदि वि त्ती य वि वरण बा द में आवश्यक संशो धनों के बि ना जा री कि ए जा ते हैं,हैंतो ऑडि टर की रि पो र्ट पर नि र्भरता को रो कने के लि ए ऑडि टर उचि त का र्रवा ई करेगा । वे तथ्य जो वि त्ती य वि वरण जा री हो ने के बा द लेखा परी क्षक को ज्ञा त हो जा ते हैं वि त्ती य वि वरण जा री हो ने के बा द, लेखा परी क्षक के पा स ऐसे वि त्ती य वि वरणों के संबंध में को ई ऑडि ट प्रक्रि या नि ष्पा दि त करने का को ई दा यि त्व नहीं है । हा लाँ किलाँकि, जब, वि त्ती य वि वरण जा री कि ए जा ने के बा द, ऑडि टर को एक तथ्य ज्ञा त हो जा ता है कि , यदि ऑडि टर को इसकी जा नका री ऑडि टर की रि पो र्ट की ता री ख पर हो ती , तो ऑडि टर को ऑडि टर की रि पो र्ट में संशो धन करना पड़ सकता था , ऑडि टर को ऐसा करना हो गा :- a. प्रबंधन के सा थ मा मले पर चर्चा करें और, जहां उचि त हो , उन लो गों के सा थ चर्चा करें जि न पर शा सन का प्रभा र (TCWG) है । b. नि र्धा रि त करें कि क्या वि त्ती य वि वरणों में संशो धन की आवश्यकता है और यदि हां , तो c. पूछपू ता छ करें कि प्रबंधन वि त्ती य वि वरणों में मा मले को कैसे संबो धि त करना चा हता है । यदि प्रबंधन वि त्ती य वि वरणों में संशो धन करता है,है तो लेखा परी क्षक: a. संशो धन पर परि स्थि ति यों में आवश्यक लेखा परी क्षा प्रक्रि या ओं को पूरापूरा करें । b. यह सुनि श्चि त करने के लि ए प्रबंधन द्वा रा उठा ए गए कदमों की समी क्षा करें कि ऑडि टर की रि पो र्ट के सा थ पहले जा री कि ए गए वि त्ती य वि वरण प्रा प्त करने वा ले कि सी भी व्यक्ति को स्थि ति के बा रे में सूचि त कि या जा ए । c. जब तक ऐसी परि स्थि ति यां न हों जब का नून, वि नि यमन या वि त्ती य रि पो र्टिं गर्टिं ढां चा प्रबंधन को वि त्ती य वि वरणों के संशो धन को बा द की घटना ओं या संशो धनों के का रण हो ने वा ले प्रभा वों तक सी मि त करने से नहीं रो कता है और वि त्ती य वि वरणों को मंजूरी देने के लि ए जि म्मेदा र लो गों को उस संशो धन पर अपनी मंजूरी को प्रति बंधि त करने से प्रति बंधि त नहीं कि या गया है 1. पहले से संदर्भि त ऑडि ट प्रक्रि या ओं को नए ऑडि टर की रि पो र्ट की ता री ख तक बढ़ा एँ, और नए ऑडि टर की रि पो र्ट की ता री ख संशो धि त वि त्ती य वि वरणों के अनुमो दन की ता री ख से पहले न हो और 2. संशो धि त वि त्ती य वि वरणों पर एक नई लेखा परी क्षक की रि पो र्ट प्रदा न करें । d. जब परि स्थि ति यां ऐसी हों कि का नून, वि नि यमन या वि त्ती य रि पो र्टिं गर्टिं ढां चा प्रबंधन को वि त्ती य वि वरणों के संशो धन को बा द की घटना ओं या संशो धनों के का रण हो ने वा ले प्रभा वों तक सी मि त करने से नहीं रो कता है और वि त्ती य वि वरणों को मंजूरी देने के लि ए जि म्मेदा र लो गों को उस संशो धन के लि ए अपनी मंजूरी को सी मि त करने, ऑडि टर की रि पो र्ट में संशो धन करने, या पहले से ही चर्चा की गई नई ऑडि टर रि पो र्ट प्रदा न करने से प्रति बंधि त नहीं कि या गया है । ऑडि टर नए या संशो धि त ऑडि टर की रि पो र्ट में वि त्ती य वि वरणों पर एक नो ट का जि क्र करते हुए मैटर पैरा ग्रा फ या अन्य मैटर पैरापैराग्रा फ पर जो र देगा । यह पहले जा री कि ए गए वि त्ती य वि वरणों और लेखा परी क्षक द्वा रा प्रदा न की गई पि छली रि पो र्ट के संशो धन के का रण पर अधि क व्या पक रूप से चर्चा करता है । यदि प्रबंधन यह सुनि श्चि त करने के लि ए आवश्यक कदम नहीं उठा ता है कि पहले जा री कि ए गए वि त्ती य वि वरण प्रा प्त करने वा ले कि सी भी व्यक्ति को स्थि ति के बा रे में सूचि त कि या जा ता है और उन परि स्थि ति यों में वि त्ती य वि वरणों में संशो धन नहीं करता है जहां ऑडि टर का मा नना है कि उन्हें संशो धि त करने की आवश्यकता है,है तो ऑडि टर प्रबंधन को सूचि त करेगा कि ऑडि टर ऑडि टर की रि पो र्ट पर भवि ष्य में नि र्भरता को रो कने की को शि श करेगा । यदि , ऐसी अधि सूचना के बा वजूद, प्रबंधन या जि न पर शा सन का प्रभा र (TCWG) है,हैवे ये आवश्यक कदम नहीं उठा ते हैं,हैंतो ऑडि टर ऑडि टर की रि पो र्ट पर नि र्भरता को रो कने के लि ए उचि त का र्रवा ई करेगा ।

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